Sunday, January 8, 2017

स्वयंसिद्धा पर आज मथुरा रेप केस की बात

स्वयंसिद्धा पर आज मथुरा रेप केस की बात भारत में महिलाओं के साथ हर तरफ़ छेड्छाड , बलात्कार, मारपीट और शोषण की घटनायें होती रहती हैं. अभी ताज़ा घटना दिल्ली और बेंगलुरू में लडकियों के साथ छेड्छाड की हुई है. इन घटनाओं को सरकार और सरकार में बैठे लोग लोग आम मानते हैं क्योंकि महिलाओं के साथ कुछ स्थान वर्जित हैं उनमें से कुछ जगहें हैं भीड , रात, और सुनसान जगहें. भीड में अकेली महिला, रात को सडक पर चलती अकेली महिला, सुनन्सान जगह पर बैठी अकेली महिला अक्सर उस आक्रमण का शिकार हो जाती है जिसे बचने की नसीहत उसे हमेशा मिलती है. लेकिन क्या महिलाओं के लिये ऐसी ही जगहें असुरक्शःइत हैं. भीड और रात में अकेली दिखने वाली महिलाओं के अलावा घर जैसे सुरक्षित वातावरण में काम करने वाली, रहने वाली महिलायें क्या सुरक्षित हैं ? आकडे बताते हैं कि भीड , रात, सुनसान जगहों के अलावा बडे पैमाने पर घर के सुरक्षित वातावरण माने जाने वाले वातावरण में भी महिलायें इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहती हैं. महिलाओं को इन स्थितियों से बचने के कई परम्परागत उपाय बताये गये .जिसमें पर्दा करना, भीड भाड की जगहों से बचके रहना, सुनसान जगहों पर ना जाना आदि आदि हैं. ये सारे उपाय महिलाओं को उनकी नानी , दादी और मां से सीख में मिलते रहे हैं. इस तरह स्थितियों को सामान्य बनाये रखने, घर और बाहर के बीच पुरुष और उसकी गतिविधियों को बडी जगह देते हुए इस सामाजिक वातावरण में अपने को सुरक्षित रखने और करने के प्रयास में महिलाओं ने अपने ऊपर कई तरह के ऐसे सामाजिक बंधन चुपचाप ओढ लिये जिसके नकारातमक पहलुओं से आजतक उन्हें आज़ादी नहीं मिल पायी है. दूसरई तर्फ़ पुरुषों ने महिलाओं के इस अडजस्टमेंट को उनके सामन्य रहन सहन और उनके जीने के तरीके के रूप में एक नियम मान लिया. इन नकारात्मक पहलुओं से पुन; निकलने के लिये पूरी दुनिया की महिलाओं को इसके खिलाफ़ पिछले कई दशकों से ना केवल आवाज उठाने के लिये आगे आना पडा बल्कि बडे पैमाने पर मुहिम छेडनी पडी है. आन्दोलित महिलाओं को अपने अपने देशों के कानूनों में महिलाओं के हक में परिवर्तन के लिये दबाव बनाने पडे, सरकार के खिलाफ़ मोर्चेबंदी करनी पडी. यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने इस संबंध में पूरी दुनिया की महिलाओं की अगुआई की है और उन्हें यह बताया है कि औरतों को भी वही आज़ादी जीने का हक है जिसे पुरुष जीते हैं. महिलाओं की इस मोर्चे बन्दी में आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ उनका सहयोगी बना, जिसने दुनिया भर की सरकारों पर अपने अपने देश की महिलाओं के हक में आगे आने का दबाव बनाया. इन तमाम दबावों के बावजूद भी दुनिया भर की महिलायें,, महिला संगठन अपने अपने देशों में अपनी अपनी सरकारों के ऊपर वहां के कानूनों में बदलाव को लेकर काम कर रही हैं. इन बदलावों में महिलाओं को लेकर हिंसा का मसला सबसे प्रमुख है. भारतीय महिला के आचरण, उसके रहन सहन में, बात चीत, व्यव्हार, समर्पण को लेकर कुछ इस तरह की विशेष व्यख्यायें की गयीं जिसने भारतीय महिलाओं को हमेशा इसके चंगुल में रखा. महिलाओं को लेकर जीवन का नजरिया कुछ ऐसा बनाया गया जिसे स्वयं महिलायें अपने अपने कंधे पर लम्बे समय तक ढोती रही हैं किंतु फ़िर भी महिलाओं के साथ वह सब कुछ होता रहा जिसे हिंसा कहते हैं. भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर पहला मामला जो अदालत में गया वह था महाराष्ट्र की एक १४ साल की लडकी मथुरा का मामला. इस केस में सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह साफ़ किया कि महिलाओं को लेकर सरकार, अदालतों में बैठे लोगों और बडे पैमाने पर पुरुष वर्ग को महिलाओं, उनके साथ होने वाली हिन्सा,/ व्यवहार को बदलने की जरूरत है. क्या है मथुरा का मामला ----------- – मथुरा का मामला (२६ मार्च १९७२). मथुरा महाराष्ट्र के चन्द्र पुर जिले की एक १४ वर्षीय आदिवासी लडकी थी जो कभी कभी घरेलू काम में सहयोग के लिये नुशी नामक महिला के घर जाया करती. उस घर में उसकी मुलाकात नुशी के भतीजे अशोक हुई. तथ्यों के अनुसार अशोक मथुरा से ब्याह करने का इच्छुक था लेकिन मथुरा के भाई इस विवाह के लिये राजी नहीं थे क्योंकि मथुरा मात्र १४ साल की बच्ची थी और इसी कारण वह मथुरा के भाईयों ने अशोक और उसके परिवार के खिलाफ़ मथुरा को अपहरण की रीपोर्ट थाने में लिखवाने के लिये गये. जहां पुलिस ने अशोक और उसके परिवार को थाने में बुलवाया ताकि पूछ्ताछ की जा सके. पूछताछ के बाद पुलिस ने सबको जाने की अनुमति दी. लेकिन जब मथुरा जाने लगी तो उसे थाने में रुकने के लिये कहा गया और उसके परिवार के अन्य सदस्य बाहर उसका इन्तज़ार करते रहे और उसी समय दो पुलिस वालों गनपत और तुकाराम द्वारा मथुरा का थाने अन्दर बलात्कार किया गया. इस बलात्कार को लेकर लोगों में भारी गुस्सा था इसलिये यह मामला कोर्ट में गया और १ जून १९७४ सेसशन कोर्ट में सुनवाई के लिये गया सेशन कोर्ट अपने फ़ैसले में कहता है - Mathura was 'habituated to sexual intercourse,' her consent was voluntary; under the circumstances only sexual intercourse could be proved and not raपे. १४ साल की बच्ची के खिलाफ़ सेशन कोर्ट का यह फ़ैसला ना केवल गौर करने लायक था बल्कि इसके खिलाफ़ ऊपर की अदालत का दरवाज़ा खटनाने लायक था क्योंकि निचली अदालत ने एक बच्ची की मानसिक अवस्था, उसके खिलाफ़ होने वाले शोषण और उसकी स्थितियों को नजराम्दाज किया था. यही वजह थी कि यह मुकदमा बाम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपील में गया और नागपुर बेंच ने सेशन कोर्ट के फ़ैसले को दरकिनार करते हुए दोषियों को ५ साल की सज़ा सुनाई. सितम्बर १९७९ यह मामला देश की सबसे बडी अदालत में गया. जस्टिस तीन जजों की बेंच (Jaswant Singh, Kailasam and Koshal) ने अपने जजमेंट Tukaram vs. State of Maharashtra में महाराष्ट्र पुलिस के तुकाराम और गनपत को दोषी नहीं माना. उन्होंने कहा Mathura had raised no alarm; and also that there were no visible marks of injury on her person thereby suggesting no struggle and therefore no rape.[6] The judge noted, "Because she was used to sex, she might have incited the cops (they were drunk on duty) to have intercourse with her".[8][9] सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फ़ैसला चौकाने वाला था. कोर्ट के इस फ़ैसले ने १४ साल की बच्ची की स्थितियों, उसके शोषण और उसके साथ हुए अन्याय को यह कहकर नज़रान्दाज़ किया था कि मथुरा सहवास की आदी थी. इस तरह कोर्ट का पूरा फ़ैसला सवालों के घेरे में था. कोर्ट के इस फ़ैसले के खिलाफ़ दिल्ली विश्व विद्यालय के प्रोफ़ेसर उपेन्द्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और लोतिका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ’ सहवास की सहमति की अवधारणा’ की बात का विरोध करते हुए एक खुला पत्र लिखा. अपने पत्र में उन्होंने कहा कि From the facts of case, all that is established is submission, and not consent... Is the taboo against pre-marital sex so strong as to provide a license to Indian police to rape young girls? तीनो प्रोफ़ेसरों के इस खुले पत्र ने ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में महिलाओं, स्त्रिवादियों और बुद्धीजीवियों को आन्दोलित कर दिया. बडे पैमाने पर महिलायें इस विरोध में शामिल हुईं और इस तरह के मामलों को लेकर गम्भीर काम किया जा सके इसलिये बडी संख्या में महिला संगठनों का बनना भी शुरू हुआ. लोतिका सरकार ने "Forum Against Rape", की स्थापना की जिसे बाद में Forum Against Oppression of Women" नाम से जाना गया. पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर महिलाओं के विरोध और सरकार पर दबाव बनाने के बाद इस केस को लेकर सरकार महिलाओं के पक्ष को समझते हुए आगे आयी और उसने The Criminal Law (Second Amendment) Act 1983 (No. 46) ने एक कानूनी प्रावधान किया जिसके द्वारा सेक्शन ११४ (ए) के रूप में को जोडा The The Criminal Law (Second Amendment) Act 1983 (No. 46) made a statutory provision in the face of Section 114 (A) of the Evidence Act made 25 December 1983, which states that if the victim says that she did not consent to the sexual intercourse, the Court shall presume that she did not consent as a rebuttable presumption.[6][15][16] New laws were also enacted following the incident. The Section 376 (punishment for rape) of the Indian Penal Code underwent a change with the enactment and addition of Section 376(A), Section 376(B),Section 376(C), Section 376(D), which made custodial rape punishable.[17] Besides defining custodial rape, the amendment shifted the burden of proof from the accuser to the accused once intercourse was established; it also added provisions for in-camera trials, the prohibition on the victim identity disclosure, and tougher sentences.[11][18] आगे इस केस और इस केस के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया ने सरकार के समक्ष महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हिंसा के एक पक्ष को सबके सामने रखा और सरकार को कानूनी प्रावधान करने , कानून बबाने और बदलाव करने के लिये मजबूर किया. लेकिन इस केस को और इस केस पर सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बात करेंगे ....................जारी

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